पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जज विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने 193 मामलों का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कुत्तों के काटने वाले मामलों पर चिंता भी जाहिर की है।
जांच के बाद 4 महीने के अंदर देनी होगी मुआवजा राशि
हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ चंडीगढ़ में भी इस मुआवजे को लागू करवाने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है। यह कमेटी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में की जाएगी। कमेटी को शिकायत मिलने और जांच होने के बाद 4 महीने के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी।
लगातार डॉग बाइट के मामले को देख लिया गया फैसला
पिछले कुछ महीनों में लगातार डॉग बाइट के मामले देखने को मिल रहे हैं। जिस कारण यह फैसला लिया गया है। मुआवजे के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं राज्य को निजी व्यक्ति और डिफॉल्ट एजेंसियों से भी मुआवजा वसूलने का अधिकार होगा।
20 हजार रुपए तक मिल सकता है मुआवजा
हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक कुत्ते के काटने के मामलों में आर्थिक सहायता न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर होगी। अगर कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोच लेता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपए होगा।
पुलिस को दर्ज करनी हो DDR
हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश अनुसार जानवरों (आवारा/जंगली/पालतू) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित थाने के SHO को बिना किसी अनुचित देरी के एक डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) दर्ज करनी होगी।