पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव वीरवार को 2020 के ड्रग्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से पैरवी न करने पर मामले का गंभीर संज्ञान लिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को DGP गौरव यादव के सामने फटकार भी लगाई गई है।
हाईकोर्ट ने नशे के मुद्दे पर कार्रवाई न करने पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब पुलिस के नशा तस्करों के साथ मिलीभगत हो सकती है।हाईकोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार व पुलिस पुरी तरह से विफल लग रही है। कोर्ट ने डीजीपी द्वारा माफी मांगे जाने के बाद तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं आश्वासन भी दिया है कि पंजाब पुलिस कुछ करके दिखाएगी।
ड्रग्स मामले में थी पेशी
ड्रग्स मामले में मुक्तसर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ साल 2020 में नशा तस्करी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रेगुलर जमानत मांगी थी। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि उसके खिलाफ सभी 20 गवाह पुलिस कर्मचारी हैं। उसके खिलाफ 2021 में चालान भी पेश हो चुका है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक गवाह पेश हुआ है।
गवाह न पेश होने पर उठाए सवाल
कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा अदालत में लगातार पुलिस मुलाजिमों की गवाही दिखाई गई, लेकिन गवाही के लिए एक मुलाजिम के अलावा कोई पेश नहीं हुआ। पुलिस-प्रशासन के इसी रवैये के कारण NDPS एक्ट के केसों की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही।