ख़बरिस्तान नेटवर्क : सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में शराब की लगी रोक को हटा दिया है। जिसके बाद इस मामले को दोबारा से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को दोबारा भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को 15 दिन के अंदर देखे। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को की जाएगी।
एक ही परिवार को टेंडर देने का आरोप
दरअसल हाईकोर्ट में एक पक्ष ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि इस टेंडर के तहत 97 में से 87 दुकानें केवल एक परिवार व उसके करीबियों को दी गईं, जो अलग-अलग फर्मों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम से बोली लगा रहे थे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल तक ठेके न खोलने को कहा।
टेंडर विवाद के कारण लगी थी रोक
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में 3 दिन शराब के ठेके बंद रखने का आदेश दिया था। शराब टेंडर की प्रक्रिया को लेकर इस मामले में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी।
टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शित
कोर्ट में सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि जो भी याचिकाएं दी गई हैं वह कुछ शराब ठेकेदारों की चाल है। ताकि वह अपने मौजूदा ठेकों को नए वित्त वर्ष में भी जारी रख सकें। शराब टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता और निर्धारित नीति के तहत आयोजित की गई थी।