खबरिस्तान नेटवर्क, दिल्ली : दिवाली पर पटाखे फोड़ने का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने Barium का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है।
जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में हर जगह Barium युक्त पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। Barium से बने पटाखे कोई नहीं चला सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर हर जगह ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही चेन और रॉकेट जैसे पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
केजरीवाल सरकार ने हाल ही में राज्य में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि पटाखे जलाना नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो फैसला लेगी उसका सख्ती से पालन किया जाए।