सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है। फिर बार-बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है।
याचिका को किया खारिज
जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर पहले से एक याचिका लंबित है। नई याचिका पर अलग से सुनवाई नहीं होगी। लेकिन याचिकाकर्ता चाहे तो लंबित मामले में आवेदन दाखिल कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गौरव लूथरा याचिका दायर कर शंभू बॉर्डर सहित सभी अन्य बॉर्डर खोलने की मांग की थी ।
बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
गौरव लूथरा पंजाब के जालंधर का रहने वाले है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सभी राज्यों को बॉर्डर खोला जाएं। बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
मांगों को लेकर फरवरी से शंभू बाॅर्डर पर बैठे है किसान
बता दें कि पंजाब के किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर फरवरी 2023 से शंभू बाॅर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं। छह दिसंबर को भी किसानों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही 8 दिसंबर को फिर किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे , लेकिन शंभू बॉर्डर से करीब पौने 4 घंटे बाद जत्था वापस आ गया था ।
पुलिस ने किसानों पर फूल बरसाए
शंभू बॉर्डर पर बनाए गए शेड पर खड़े होकर हरियाणा पुलिस ने किसानों पर फूल बरसाए थे। हालांकि किसानों का कहना है कि फूलों में केमिकल मिला हुआ था। जिससे उनकी आंखों में जलन होने लगी। फूल बरसाने के बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। जिसमें 3 किसान घायल हो गए।जिसमें एक की हालत गंभीर है। उसे चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया है। इसके बाद किसान नेताओं ने जत्थे को वापस बुला लिया था।