पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडिड कॉलेजों में कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलर करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को गवर्नर की मंजूरी से जारी किए गए 144 लोगों को रेगुलर करने पर रोक लगा दी है। रेगुलर की इंतजार में बैठे 1925 असिस्टेंट प्रोफेसरों को हाईकोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा है।
याचिका दायर करते हुए रवलीन शाही व अन्य ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी कर एडिड कॉलेजों कॉलेजों को तीन साल के पर सहायक प्रोफेसरों की भर्ती करने की छूट दी थी। इसके बाद अलग अलग कॉलेजो से जुड़े और मौजूदा समय में 1925 असिसटेंट प्रोफेसर काम कर रहे है।
पंजाब सरकार ने लिया था रेगुलर का फैसला
पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि तीन साल की सर्विस कर चुके असिसटेंट प्रोफेसरों को रेगुलर किया जाए। बता दे कि 14 सितंबर को गवर्नर की मंजूरी के बाद 114 असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलर करने का आदेश जारी कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह सीधे बैकडोर एंट्री है। अगर सरकार इन पदों को भरना चाहती है तो एडवर्टाइजमेंट जारी करे। ऐसा न करके कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स की सेवा रेगुलर ना करने का निर्णय लिया गया है।