पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जेल इंटरव्यू मामले में 2 केस दर्ज किए गए है। यह इंटरव्यू 14 और 17 मार्च 2023 को एक प्राइवेट चैनल पर ब्रॉडकास्ट किए गए थे। जिसके बाद SIT ने यह केस लॉरेंस और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज किया है।
बता दें कि यह कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश के बाद हुई है। वहीं हाईकोर्ट ने नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। जिसको हेड स्पेशल DGP प्रबोध कुमार करे रहे है।
दूसरी FIR धमकी देने पर
दूसरी एफआईआर में लॉरेंस गैंग के अज्ञात सदस्यों पर आपराधिक धमकी देने, जानकारी छिपाने और सबूत मिटाने के मामले में दर्ज हुई है।
अगली सुनवाई 10 जनवरी को
इस FIR के जरिए अब पंजाब पुलिस दूसरे राज्यों में भी लॉरेंस के इंटरव्यू से जुड़े मामले की जांच कर सकेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में पंजाब पुलिस के स्पेशल DGP कुलदीप सिंह व ADGP जेल अरुण पाल सिंह की जांच रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
चैनल का नाम लेकिन पत्रकार का नहीं
पुलिस ने इंटरव्यू के लिए प्राइवेट चैनल के पत्रकार पर मामला दर्ज नहीं किया है। एफआईआर में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं है, जबकि टीवी चैनल का जिक्र है। एफआईआर एडीजीपी-सह-निदेशक, जांच ब्यूरो (पंजाब पुलिस) एलके यादव के आदेश पर दर्ज की गई हैं।