पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर आज सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर ऐतराज जताया है। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाईवे पर टैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते।
वहीं कोर्ट ने कहा है कि किसान बस या अन्य साधनों से भी दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि बॉर्डर बंदकर किसानों को रोके जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केस की सुनवाई अगले हफ्ते पर टालते हुए केंद्र से नया एफिडेविट तैयार करने को कहा है।
पंजाब सरकार को दिए ये निर्देश
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के निर्देश दिए हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रालियों के कारण बॉर्डर पर भीड़ ज्यादा हो गई है। जानकारी मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।
कोर्ट ने केंद्र के तीन मंत्रियों की हुई माटिंग की जानकारी मांगी है और कहा किन किन मांगों पर चर्चा हुई है उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। जिक्रयोग्य है कि रविवार(19 फरवरी) को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी।