पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए पंजाब चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कल (7 दिसंबर) को हर हालत में शेड्यूल पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कमिश्नर खुद चुनाव की रिपोर्ट लेकर पेश होंगे।
बता दें कि पंचायत पर उपचुनाव(By-Election) को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी। जिसपर कोर्ट ने कहा कि दोबारा चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। जब किसी कारणों से युनाव नहीं हो सके तो सरकार के खिलाफ मानहानि की याचिका दर्ज की गई थी। वहीं अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर कड़ा रुख दिखाया है।
इलेक्शन कमीश्नर को दिए सख्त आदेश
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, कि चुनाव कब होंगे और उसका कार्यक्रम क्या होगा, किसी को नहीं पता। ऐसे में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को चुनाव का पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है।