पंजाब और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पराली जलाने पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में किसान पराली नहीं जलाते, बल्कि हाथ से फसल काटते हैं।
सुनवाई से पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पराली जलाने वालों से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है जिसके बाद पंजाब के 6 जिलों में पराली नहीं जलाई गई है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं और पराली जलाना अभी भी जारी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ऐसी फसलों पर रियायत दी जानी चाहिए जिसके वेस्ट को जलाने की जरूरत नहीं होती। जो एमएसपी के समान होना चाहिए।
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब और दिल्ली में पराली बहुत कम जलती है। अन्य पड़ोसी राज्य जैसे यूपी, हरियाणा और राजस्थान का यहां असर है। इस पर कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि कृपया यहां इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। किसान किसी कारण से तो पराली जलाता होगा। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि किसान पराली क्यों जला रहा है.