खबरिस्तान नेटवर्क: भारत में पहचान और वित्तीय लेने-देन के लिए कई तरह के फॉर्म्स की जरुरत होती है। इन फॉर्म्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे ज्यादा जरुरी होते हैं। बैंकिंग से लेकर इन इनकम टैक्स तक हर जगह में इन दोनों दस्तावेजों की मांग होती है।
सरकार ने रखी है डेडलाइन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार की एनरोलमेंट आईडी देकर पैन कार्ड बनवाया है। उनको अपना आधार नंबर देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने डेडलाइन भी रखी है। यह डेडलाइन 3 दिसंबर 2025 तक की है। यदि कोई इस तारीख तक आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएगा तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव बता दिया जाएगा।
इनएक्टिव पैन कार्ड से होंगे यह नुकसान
यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो आपको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे। बैकिंग में लेन देन में दिक्कत हो जाएगी। बड़ी रकम को जमा या निकालने में रोक लग जाएगी। निवेश, लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े काम आपके अटक जाएंगे ऐसे में यह जरुरी है कि आप समय रहते ही अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करवा लें।
इस तरह करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक
यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो कुछ आसान से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपना पैन नंबर और आधार नंबर इस पर दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी दर्ज करें। यदि सारी जानकारी सही हुई तो आपका पैन आधार से आसानी से लिंक हो जाएगा।
लिंकिंग के लिए नहीं लगता कोई शुल्क
यदि आपने अपना पैन कार्ड 31 जून 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया था तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन यदि आपने पहले जुर्माना चुका दिया है और अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो प्रक्रिया अभी पूरी हो सकती है।
इन लोगों को मिली है छूट
कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट भी दी गई है जैसे कि असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के लोग। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग, एनआरआई, वो लोग जिनके पास आधार नहीं है और वो विदेशी नागरिक हैं।