आधार कार्ड जो हमें भारतीय होने की पहचान देता है। लेकिन कई बार इसमें नाम, जेंडर और एड्रेस की गलतियां आ जाती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इन बदलावों के लिए नियम बनाए है। तो चलिए हम आपको बताते है कि आधार कार्ड में नाम और एड्रेस में आप कितनी बार और कैसे बदलाव कर सकते है।
इतनी बार बदल सकते है एड्रेस
आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी बार अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं।
इस तरह करें बदलाव
- UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म डाउनलोड करें।
- नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और जमा करें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करें।
- 50 रुपये का शुल्क अदा करें।
- बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें (फिंगरप्रिंट और आईस स्कैन)।
- अपडेट की एक स्लिप प्राप्त करें।
इतनी बार बदल सकते है नाम
आप नाम में बदलाव सिर्फ दो बार करवा सकते है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, तो UIDAI की क्षेत्रीय शाखा से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
इस तरह करें बदलाव
- पहले और दूसरे बदलाव के लिए, UIDAI की वेबसाइट पर फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- तीसरे बदलाव के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर उचित कारण बताना होगा, साथ में प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज और 50 रुपये का शुल्क जमा करें।
- बायोमेट्रिक जानकारी दें और अपडेट की स्लिप प्राप्त करें।
इन प्रक्रियाओं का पालन करके आप आधार कार्ड में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या समस्या है, तो [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।
जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार बदला जा सकता है
आधार कार्ड में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ (जन्मतिथि) को सिर्फ एक बार बदला जा सकता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।