जालंधर में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के ई-चालान कटने शुरू हो गए हैं। ई-चालन लागू होने से ट्रैफिक पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। क्योंकि इससे कटे हुए चालान की राशि कोई भी देख सकेगा।
इससे रिश्वत भी कम होगी और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन भी ज्यादा से ज्यादा करेगें। एसीपी ट्रैफिक सतिंदर चड्डा के निर्देशानुसार ई-चालान काटने का काम शुरू हुआ है। 25 मशीनें इस समय जालंधर के अलग अलग चौक चौराहों में खड़े ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के पास मौजूद हैं।
समय पर नहीं भरा चालान तो कोर्ट के काटने होंगे चक्कर
ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को अब हर हालत में मौके पर चालान भरना पड़ेगा। इसी के साथ अगर कोई 60 दिन के भीतर ई चालान नहीं भरता है तो उसको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। एक और खास बात ये है कि पहले पैसे लेकर चालान कोई न कोई एजेंट निकलवा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चालान का जुर्माना अदा करना ही होगा।
इन नियमों का पालन न किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना
- धारा 122/177: सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा करने पर पहली बार 100 और दूसरी बार 300 रुपए जुर्माना।
- धारा 129/177: हेलमेट नहीं रहने पर पहली बार 100, दूसरी बार 300 रुपए।
- धारा 128/177: ट्रिपल राइडिंग पर पहली बार 100, दूसरी बार 300 रुपए जुर्माना।
- धारा 180 : बिना लाइसेंस वाले को वाहन देने पर 1000 रुपए।
- धारा 181: ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 500 रुपए जुर्माना।
- धारा 183 (1): अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर पहली बार 400 और दूसरी बार 1000 रुपए।
- धारा 184: खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 1000 और दूसरी बार 2000 रुपए।
- धारा 190 (2): के तहत वायु प्रदूषण, काला शीशा, सड़क सुरक्षा के मानक का पालन नहीं करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना।
- धारा 192 (1): रजिस्ट्रेशन के बिना वाहन चलाने पर 5000 10 हजार रुपए जुर्माना।
- धारा 192 (1): परमिट के बिना वाहन चलाने पर 2000 से 5000 तक जुर्माना।
- धारा 196: बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना।