ख़बरिस्तान नेटवर्क : सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में नवजात शिशुओं की चोरी को लेकर सख्ती अपनाई है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस अस्पताल से बच्चा चोरी होता है तो उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इस फैसला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
दरअसल वाराणसी और आसपास के अस्पतालों में बच्चा चोरी के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2024 में आरोपियों को जमानत दे दी थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसी मामले को लेकर अस्पतालों को लेकर यह फैसला सुनाया गया है।
बच्चों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी राज्य सरकारों से कहा कि वह बच्चों की तस्करी रोके के लिए ठोस कदम उठाएं। अगर किसी अस्पताल से बच्चा चोरी होता है तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों के परिजनों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है।