ख़बरिस्तान नेटवर्क : दिल्ली में पटाखे बनाने, बेचने और स्टोर करने पर लगे बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है।
हर कोई एयर प्यरीफायर नहीं लगवा सकता
सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण से प्रभावित है। हर कोई अपने घर या ऑफिस में एयर प्यूरीफायर नहीं लगवा सकता। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बहुत कम प्रदूषण होता है। तब तक पुराने के आदेशों पर पुर्नविचार करने का सवाल ही नहीं उठता
12 दिसंबर को लगाया था बैन
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर साल के लिए बैन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण रोकने की मांग पर लिया था। इसके साथ ही कहा था कि कठोर आदेश देने होंगे क्योंकि सरकारों इसकी चिंता नहीं।