दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली-एनसीआर में स्कूल खोलने से मना कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है । सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट है, तब तक ग्रैप 3 या ग्रैप 2 से नीचे वाली पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं।
बता दें, दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल ग्रैप-4 लागू रहेगा। कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल खोले जाने की जिम्मेदारी कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) पर छोड़ी है। CAQM तय करेगा कि दिल्ली में स्कूल अभी खोलने हैं या नहीं?
दिल्ली में अभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। हालांकि, कोर्ट को ये चिंता है कि बहुत से बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा नहीं है और बच्चे मिड-डे मील से भी वंचित हैं। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा सुझाव है कि अगले दो दिनों के लिए AQI लेबल देखें। जिसके बाद परसों डेटा लेकर आएं, फिर हम देखेंगे कि पिछले दो दिनों में क्या रुझान है और फिर इस मामले पर फैसला लेंगे।
आपको बता दें कि प्रदूषण की चादर में दिल्ली छिपी हुई है। जिसके कारण कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली-NCR में बदले हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे फेज को लागू किया था ।