पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायची चुनाव की दर्ज 250 याचिकाओं पर रोक लगा दी है। 15 अक्टूबर को राज्य में चुनाव होने है। जो याचिकाएं थी केवल उन्हीं पर ही रोक लगाई गई है।
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने यह रोक कोर्ट में दायर 250 याचिकाओं पर लगाई है, जिसमें अगले आदेश तक पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव रद्द करने और विपक्षी दलों द्वारा धांधली के कारण लगातार चुनाव रद्द करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं।
इससे पहले होईकोर्ट ने कहा था कि एक घंटे के अंदर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां अराजकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है।
एक तरफ जहां पंजाब में पंचायती चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी चुनाव को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इसे लेकर कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।
नए सिरे से चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है
हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या सरकार चुनाव नोटिफिकेशन वापस लेकर नए सिरे से बेहतर तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। वर्ना हाई कोर्ट को इस संबंध में सख्त आदेश जारी करना पड़ेगा। सुनवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है।