पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दे दी है। साधु को 5 जून तक जमानत दी गई है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उन्हें 6 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने उन्हें ये राहत दी और वह चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे।
विजिलेंस ने 900 पेज का चालान पेश किया था
बता दें कि साधु पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरों ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून 2023 को एफआइआर दर्ज की थी और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया था। साधु सिंह के खिलाफ विजिलेंस 900 पेज का चालान पेश कर चुकी है।
साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने खैर के पेड़ की कटाई के लिए परमिट जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने परमिट जारी करने में अनियमितता बरतते हुए अधिकारियों के तबादले, खरीदारी और एनओसी में धांधली की।
उन पर आरोप है कि वन मंत्री के रूप में अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान धर्मसोत ने अपने ओएसडी के माध्यम से खैर के पेड़ों को काटने के लिए परमिट जारी करने के बदले में एक करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे। सारा मामला स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आने के बाद खुला था। वीडियो में डीएफओ मोहाली गुरमनप्रीत सिंह और ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह से रिश्वत मांग रहे थे। दविंदर सिंह संधू की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया गया था।