पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार को यह आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हरियाणा सरकार से एक हफ्ते में बैरिकेड हटाने को कहा
हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है और किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि किसान आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से NH-44 बंद है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों को आदेश दिया है। जहां हरियाणा ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटा दिए, वहीं पंजाब को किसानों को वहां से हटाना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो सरकार जो चाहे फैसला ले सकती है। यही आदेश पंजाब सरकार को भी दिया गया है कि वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें।
13 फरवरी से चल रहा है आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) एवं किसान-मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान मांगों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। जिसके बाद यहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ था। किसानों के आगे बढ़ने पर उन पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों के साथ पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए थे। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण के साथ कई किसानों की मौत हो गई थी।