पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से 12 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस स्कीम से कोई विकास और कल्याण नहीं होगा।
सरकार पर पैसे की बर्बादी का आरोप
होशियारपुर के सोशल वर्कर परविंदर सिंह कित्तणा ने HC अरोड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना पर आम लोगों के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाया है। याचिका में कहा कि इस स्कीम से सूबे को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है।
गुरुपर्व पर लॉन्च हुई थी स्कीम
आपको बता दें कि 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना के दौरान 13 हफ्तों में 13 ट्रेनें और प्रत्येक ट्रेन में 1000 तीर्तयात्रियो को शामिल करने की योजना है।
इन जगहों पर दर्शन कराएगी सरकार
मिली जानकारी के अनुसार बसों द्वारा श्रद्धालु श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री दमदमा साहिब, श्री वैष्णो देवी, माता चिंतपूर्णी, माता नैना देवी, माता ज्वाला जी, सालासर धाम, खाटू श्याम और अन्य स्थानों के दर्शन करेंगे।