खबरिस्तान नेटवर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ा देने वाला एक और फरमान जारी कर दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इस नए नियम के मुताबिक, अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, 11 अप्रैल के बाद अब अमेरिका में आने वाले विदेशी लोगों को 30 दिनों के अंदर फिंगर प्रिंट देते हुए पंजीकरण करवाना पड़ेगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले विदेशियों को अमेरिका से डिपोर्ट भी कर सकते हैं।
भारतीयों की समस्या बढ़ाएगा ये नियम
जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से ज्यादा समय तक देश में रखते हैं उन लोगों को भी अब पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इस नियम ने अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीयों की काफी संख्या है। पर्यटकों के अनुसार, भारत अमेरिका के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार माना जाता है। अमेरिका आने वाले पर्यटकों के लिए भारत दूसरे नंबर पर है। ऐसा में भारतीय लोगों के लिए यह नियम समस्या बढ़ा सकता है।
अदालत ने भी इस नियम को दिखाई हरी झंडी
अमेरिका के फेडरल जज ने विदेशियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े इस नियम को हरी झंडी दिखाई है। जज ने 10 अप्रैल को इस नियम पर रोक करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रोक के लिए कोई पर्याप्त कानूनी अधिकार नहीं है। यह फैसला नियम लागू होने से ठीक एक दिन पहले आया है ऐसे में नए नियम लागू होने से रास्ता साफ हो चुका है।