ख़बरिस्तान नेटवर्क : अमेरिका में अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं इसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल हैं। विवेक ने H-1B वीजा के मुद्दे पर अहम बयान दिया।कहा- मैं अगर प्रेसिडेंट बनता हूं कि इस वीजा को खत्म करने एक नया वीजा सिस्टम लॉन्च करूंगा।
क्या है H-1B वीजा
H-1B सिस्टम एक तरह से ‘कॉन्ट्रैक्ट लेबर’ या बंधुआ मजदूरी और गुलामी का प्रतीक है। H-1B वीजा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जिन्हें किसी खास पेशे जैसे-IT प्रोफेशनल, आर्किट्रेक्टचर, हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़े होते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्हें जॉब ऑफर होती है उन्हें ही ये वीजा मिल सकता है। यह पूरी तरह से एम्पलॉयर पर डिपेंड करता है। यानी अगर एम्पलॉयर नौकरी से निकाल दे और दूसरा एम्पलॉयर ऑफर न करे तो वीजा खत्म हो जाएगा।
खास बात यह है कि खुद विवेक ने 2018 से 2023 तक इसी वीजा कैटेगरी का इस्तेमाल 29 बार किया है। ऐसे में इस कैटेगरी को खत्म करने का वादा करके उन्होंने नई बहस को जन्म दे दिया है।
2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता हूं तो करूंगा एसा
वहीं विवेक के मुताबिक H-1B वीजा लॉटरी बेस्ड सिस्टम है और अब इसे खत्म करने की जरूरत है। इसकी जगह मेरिटोक्रेटिक एडमिशन सिस्टम लाया जाना चाहिए। अगर मैं 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतता हूं, तो ऐसा ही करूंगा।
क्या है मेरिटोक्रेटिक एडमिशन
मेरिटोक्रेटिक एडमिशन वह है जो किसी भी शख्स को वीजा उसके टैलेंट और काबिलियत के आधार पर दिया जाएगा। आसानी से समझें तो वो H-1B वीजा के लॉटरी सिस्टम को खत्म करके इसे पूरी तरह प्रोफेशनल और टैलेंट बेस्ड बनाने की बात कर रहे हैं। यह वीजा सिस्टम इंडियन IT प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर है। भारत के अलावा चीन के लोग भी H-1B वीजा कैटेगरी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एप्लिकेशन और ग्रांट के मामले चीनी अब भारतीयों से पीछे रह गए हैं।
रामास्वामी ने खुद वीजा कैटेगरी के तहत मंजूरी दी
अमेरिकी मैगजीन ‘पॉलिटिको’ के मुताबिक- US सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने 2018 से 2023 के बीच कुल 29 बार रामास्वामी के लिए इसी वीजा कैटेगरी के तहत मंजूरी दी। हालांकि वो अब इसे बुरा बताते हुए कहते हैं- इसमें जो भी शामिल हो यह किसी के लिए अच्छा नहीं है।
11 लाख भारतायों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार
मिली जानकारी के अनुसार 11 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ज मिलने का इंतजार है। इनमें से 4 लाख लोग ऐसे है जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलने तक उनकी मौत हो चुकी होगी।
किसे मिलता है ग्रीन कार्ड
ग्रीन कार्ड होल्डर एक परमानेंट निवासी होता है जिसे परमानेंटली पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार दिया गया है। उस स्थिति के प्रमाण के रूप में अमेरिकी नागरिकता और इमीग्रेशन सर्विस एक व्यक्ति को एक परमानेंट रेजिडेंशियल कार्ड प्रदान करती है जिसे आमतौर पर "ग्रीन कार्ड" कहा जाता है।