खबरिस्तान नेटवर्क: अगर आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं और आपकी गाड़ी पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है तो आपको अलर्ट होने की जरुरत है। दिल्ली परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर भी जरुरी कर दिया है। यह नियम पुराने और नए सभी तरह के वाहनों पर लागू होगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको 10,000 का चालान हो सकता है। इससे पहले यह नियम 2012-2013 में लागू किया गया था।
क्या होता है कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर
यह एक रंगीन लेबल होता है जिसको वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि गाड़ी किस तरह के ईंधन से चलती है। यह स्टीकर ईंधन प्रकार के अनुसार, क्लासीफाइड होता है। डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर वहीं बाकी स्पेशल कैटेगरी के लिए ग्रे रंग के स्टीकरों का इस्तेमाल होता है। यह स्टीकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सिस्टम का जरुरी हिस्सा माना जाता है। इसको भारत सरकार ने साल 2019 में सभी नए और पुराने वाहनों के लिए जरुरी कर दिया था।
इस तरह करें ऑनलाइन फ्यूल स्टीकर के लिए आवेदन
अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टीकर नहीं लगा है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले https://bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद यदि सिर्फ स्टीकर की जरुरत है तो 'Only Color Sticker' वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद आप अपनी गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स जैसे कि राज्य, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्रंट और रियर लेजर और कैप्चा। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और ऑनलाइन पेमेंट कर दें। इसके बाद स्टीकर आपके पते पर आ जाएगा।