मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह चिंता का विषय है। पंजाब सरकार की तरफ से 19 से 20 जून को बुलाया गया सेशन बिल्कुल लीगल था। गवर्नर आप आग से खेल रहे हैं, अब बिलों पर फैसला लें।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा मानना है कि 19 और 20 जून 2023 को आयोजित विधानसभा सेशन की वैधता पर संदेह करने का कोई वैध संवैधानिक आधार नहीं है। विधानमंडल के सेशन पर संदेह करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए बड़े खतरों से भरा होगा
हमारा विचार है कि पंजाब के राज्यपाल को अब सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर इस आधार पर फैसला लेना चाहिए कि 19-20 जून 2023 को आयोजित सदन की बैठक संवैधानिक रूप से वैध थी। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने राज्यपाल की संवैधानिक कार्यप्रणाली पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।