भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने पेटीएम बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नए कस्टरमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी है। बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35ए के तहत मिले अधिकारों के बाद आरबीआई ने ये रोक लगाई है। जिसके बाद कंपनी के शेयर भी 20 फीसदी तक गिर गए हैं। पेटीएम के शेयर पर आज बीएसी लगने पर 608.80 पर ओपन हुए।
बुधवार को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) की ओर से 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। पेटीएम पर आरोप है कि बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर अनियमितताएं (Irregularities) बरती जा रही थी जिसको लेकर आरबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा ग्राहक सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकेंगे।
फास्टैग KYC कराने की डेडलाइन बढ़ी
वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन एक महीने के लिए बढ़ा दी है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है। 15 मार्च तक बैंक नोडल अकाउंट सेटल करे। साथ ही पेटीएम बैंक से संबंधित कई और सुपरवाइजरी कमियां भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से भविष्य में कंपनी के खिलाफ और जरूरी एक्शन लिए जाएंगे।
क्या कहा आरबीआई ने?
हालांकि, RBI ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद इनमें से किसी भी सर्विस में नया अमाउंट नहीं जोड़ा जा सकेगा।
आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कस्टमर्स के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं।
वॉलेट की रकम की वापसी के क्या क्या ऑप्शन हैं?
वॉलेट की रकम की वापसी का विकल्प नहीं है। वॉलेट में जितना रकम बचा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 29 फरवरी 2024 के बाद वॉलेट में रकम नहीं डाला जा सकेगा।
UPI facility को लेकर क्या फैसला हुआ है?
29 फरवरी, 2024 के बाद से यूपीआई फैसिलिटी जैसी बैंकिंग सर्विसेज, भारत बिल पे और फंड ट्रांसफर की सुविधा पर रोक रहेगी।