RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने ICICI और Kotak Bank पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों ही बैंक पर जुर्माना रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया गया है। जिसमें ICICI पर 12.19 करोड़ रुपए और Kotak पर 3.95 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने बताया कि दोनों बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। ICICI बैंक पर जुर्माना जहां बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट के प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने को लेकर लगाया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक की कई गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Kotak बैंक ने RBI की रिकवरी एलेंट, बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेस की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और लोन बांटने से जुड़े गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया। इसलिए उस पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। बैंक इन सभी गाइडलाइंस को लेकर सालाना समीक्षा करने में विफल रहा है। केंद्रीय बैंक ने ICICI बैंक पर फ्रॉड का क्लासिफिकेशन करने और उसकी जानकारी देने में कोताही बरतने को लेकर जुर्माना लगाया है।
आम लोगों पर नहीं पड़ेगा असर
RBI का कहना है कि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत उसे इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हुई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने ये कार्रवाई की है। RBI की इस कार्रवाई का ग्राहकों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कार्रवाई सिर्फ बैंकों के ऊपर ही की गई है।