भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Konark Urban Co-operative Bank) लिमिटेड पर पैसे निकालने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं।
बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध
पात्र जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए हैं। वहीं लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक RBI की अनुमति के बिना किसी भी लोन और एडवांस को मंजूरी या अपडेट नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, कोई देनदारी हस्तांतरण नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है।
ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या डिपॉजिट के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन लोन को समायोजित करने की अनुमति है।
इसके साथ ही RBI ने कहा कि लैंडर पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी फाइनैन्शल स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा।