ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की नई लीकर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। ऐसे में 1 से 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद रहेंगे, क्योंकि नए ठेकों को अलॉट किए जाने के आदेशों पर 3 अप्रैल तक रोक लगाई है।
बता दें कि, 1 अप्रैल को नए ठेकेदारों के शराब के ठेके अलाट होते हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में शराब के नए ठेकों की अलाटमैंट को लेकर विवाद हो गया है। कई बिनैकारों ने नए ठेकों की अलाटमैंट को लेकर हाईकोर्ट में पटीशन दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को अलाट किए गए हैं, जिसके कारण शहर के ठेकों पर इस समूह का एकाधिकार हो जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ठेकों को खोलने पर रोक लगा दी है।