जालंधर में 3 साल पहले हुए बच्ची के रेप-मर्डर केस में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी गुरप्रीत गोपी निवासी रूड़की पर आरोप साबित होने पर फांसी की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है। बता दें कि 30 साल के नशेड़ी गुरप्रीत गोपी ने 12 साल की बच्ची से पहले रेप किया था, फिर उसके शव को रेत से भरी बोरियों में छिपा दिया था।
अतिरिक्त जिला एंव सेशन जज अर्चना कंबोज ने उक्त मामले में क्रूरता भरा बताया और फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले में आरोपी गुरप्रीत गोपी के चाचा के बेटे विकास को अदालत पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
जानें पूरा मामला
गोराया के एक गांव से चार साल पहले बच्ची लापता हो गई थी। जिसके बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची की तलाश शुरू की। वहीं पुलिस टीम ने गांव में अनाउंसमैंट करवाया गया और सोशल मीडिया पर लापता बच्ची की फोटो शेयर की। साथ ही पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की।
आरोपी के घर से मिल था बच्ची का शव
इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस के साथ गुरप्रीत भी बच्ची को ढूंढने का ड्रामा करने लगा। वहीं जब पुलिस गुरप्रीत के घर में गई तो अंदर से बच्ची का शव और एक खून से लथपथ हथौड़ा मिला , जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।