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प्लास्टिक बैन के बावजूद यूज होने पर 2 स्टूडेंट्स ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सरकार को नोटिस जारी


प्लास्टिक बैन के बावजूद यूज होने पर 2 स्टूडेंट्स ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की याचिका,
11/24/2024 5:10:56 PM         Ojasvi Kaushal        Students, Punjab And Haryana Highcourt, Plastic Ban, Filed Petition, Notice Issue, Hindi News, Single Use Plastic             

देशभर में बैन के बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग के उत्पादन और इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी बिक्री भी खुलेआम हो रही है। जिससे पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ रहा है। वहीं, इस मामले को लेकर दो स्कूली स्टूडेंट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच जनहित याचिका दायर की है।

सुनवाई पर केंद्र सरकार समेत दोनों राज्यों को नोटिस

बताया जा रहा है कि ये याचिका एडवोकेट हिमांशु राज के जरिए हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी, चंडीगढ़ के गृह सचिव, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग के निदेशक, पुलिस प्रमुख, नगर निगम कमिश्नर और प्लास्टिक उत्पादन और व्यापार से जुड़ी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। 

17 दिसंबर तक जवाब मांगा

वहीं, नोटिस जारी कर 17 दिसंबर तक सभी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक, जिन स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की है वह भव्यम राज और तेजस्विन राज है। 

अमेजन समेत कई कंपनियां कर रही प्लास्टिक का यूज

स्टूडेंट्स का कहना है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, मिंत्रा और स्विगी जैसी प्रमुख ऑनलाइन कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल का इस्तेमाल कर रही हैं। यह प्लास्टिक कचरा पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। कई बार पशु इन प्लास्टिक उत्पादों को निगल लेते हैं, जिससे उनके पेट में प्लास्टिक जमा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है।

हर दुकानदार कर रहा प्लास्टिक का इस्तेमाल

याचिका में कहा गया है कि बाजारों में प्लास्टिक उत्पाद धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और हर दुकानदार पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहा है।पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो प्रतिबंध के आदेशों की अवमानना है।

कोर्ट से की ये अपील, लागू बैन पर सख्ती से पालन हो

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि बैन प्लास्टिक मैटेरियल के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह रोका जाए। साथ ही, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि प्लास्टिक पर लागू प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो।

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