पंजाब-हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, इसको लेकर सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें SC ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी तो बना रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर फैसला नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार समिति को दिया जा रहा है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं।
हाई पावर कमेटी किसानों तक पहुंचेगी
हाई पावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए कि वे ट्रैक्टर दिल्ली न ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए।
प्रशासन के साथ हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई
पिछली दो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने को कहा था। इस मामले में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठकें भी हुई, लेकिन बेनतीजा रहीं। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान दिल्ली जाएं, लेकिन वे ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। किसान ट्रैक्टर ले जाने पर अड़े हुए हैं।
13 फरवरी से बैठे है बॉर्डर पर
बता दें कि किसान 13 फरवरी 2024 से न्यूतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर बंद किया हुआ है। जिस वजह से वहां आवाजाही बंद है।
इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मे पटिशन भी दायर है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।