पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल को बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस व सिंगर शहनाज गिल के एक म्यूजिक कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को अवैध करार दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि शहनाज गिल को केवल एक कंपनी के लिए गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट पंजाब की कैटरीना कैफ कहे जाने वाली शहनाज ने बिग बॉस में जाने से पहले 2019 में किया था।
जानें कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा था
हाईकोर्ट ने कहा कि शहनाज गिल ने ये कॉन्ट्रैक्ट सिमरन म्यूजिक कंपनी के साथ जल्दीबाजी में किया था। जिसमें शर्त थी कि उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने की अनुमति नहीं होगी। जस्टिस गुरबीर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी संगीत जगत में अपनी सद्भावना और प्रतिष्ठा के कारण ऊंचे पायदान पर है। कोर्ट ने कहा कि किसी एक कंपनी के लिए गायक को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने शहनाज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादियों(Defendants) की लंबी चुप्पी से यह साबित होता है कि उन्होंने समझौते को रद्द मान लिया था। ऐसे में यह समझौता रद्द किए जाने योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने गिल के खिलाफ कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।
क्या था मामला
2019 में शहनाज गिल ने म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिसमें लिखा गया था कि वें किसी अन्य कंपनी के लिए काम नहीं करेंगी। कंपनी के बार-बार अनुरोध पर शहनाज गिल ने उस पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर कर दिए और वे बिग बॉस हाउस में चली गई। शो खत्म होने के बाद उन्हें कई ऑफर मिलने लगे।
उन्हें पता चला कि उक्त कंपनी तीसरे पक्ष को ई-मेल भेज रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि 25.09.2019 के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शहनाज गिल उनका विशिष्ट कलाकार थी और उनकी कंपनी या अनुमति के बिना वे किसी अन्य की म्यूजिक वीडियो में दिख नहीं सकती। जिसके बाद ये मामल कोर्ट में पहुंचा था।