हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 17 फरवरी से फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप भी फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं और नए नियम को नहीं जानते तो टोल बूथ पर आपका टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आपको दोगुना पैसा चुकाना होगा।
एक घंटे पहले रिचार्ज करना होगा
NPCI के मुताबिक अब अगर टोल बूथ पर पहुंचकर आपने अपना फास्टैग रिचार्ज किया तो यह ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आपको बूथ पर दोगुना टोल चुकाना होगा। फास्टैग रिचार्ज के नियमों में यह बदलाव सोमवार 17 फरवरी से लागू हो जाएंगे।
इसके तहत बूथ पर पहुंचने के कम से कम एक घंटे यानी 60 मिनट पहले ही रिचार्ज कर लिया जाना चाहिए, तभी आपका रिचार्ज सफल होगा। अगर एक घंटे से कम समय में रिचार्ज किया गया तो यह उस बूथ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
बूथ से निकलने के बाद भी रुकना होगा
NPCI ने बताया कि नए नियम के तहत वाहन चालक टोल बूथ से निकलने के तत्काल बाद भी अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। उन्हें कम से कम 10 मिनट का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही वे दोबारा अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि बूथ पर पहुंचने के 60 मिनट पहले और निकलने के 10 मिनट बाद तक आपका फास्टैग रिचार्ज के लिए ब्लैकलिस्ट रहेगा।
कब ब्लैकलिस्ट होता है फास्टैग
फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने की कई वजहें हैं। इसमें एक तो आपके फास्टैग में कम बैलेंस की वजह से यह ब्लैकलिस्ट हो जाता है। दूसरा आपका केवाईसी पूरा नहीं होने के कारण भी आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है।