पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने पंजाब सरकार से मंत्री अमन अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने इसकी एक कॉपी विधानसभा स्पीकर और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी है।
15 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई है सजा
आपको बता दें कि मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर को संगरुर की कोर्ट ने 15 साल पुराने मारपीट से जुड़े केस में 2 साल की सजा सुनाई है। इसे लेकर ही हाईकोर्ट के वकील ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल भी अमन अरोड़ा की विधायक सदस्यता खत्म करने को लेकर लैटर लिख चुकी है।
इन धाराओं के तहत मिली है सजा
नोटिस में वकील ने आगे लिखा है कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा को धारा 452, 323, 148 और 149 के तहत दो साल साल की सजा सुनाई है। पर अभी तक कोर्ट के इस फैसले के ऊपर स्टे भी नहीं लगी है। इसलिए पंजाब सरकार को अमन अरोड़ा पर कार्रवाई करनी चाहिए।
जानें क्या था पूरा मामला
सुनाम कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को अमन अरोड़ा के साथ-साथ उनकी माता परमेश्वरी देवी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष व संगरूर जिला योजना बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजिंदर सिंह राजा को भी दो-दो साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इन तीनों के अलावा सजा पाने वाले एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। अमन अरोड़ा के खिलाफ यह मामला वर्ष 2008 में उन्हीं के जीजा ने दर्ज करवाया था। अदालत से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अरोड़ा की विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए।