जालंधर में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं। चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अब नेताओं को 5 जगह से NOC लेनी पड़ेगी। जिसके बाद से ही वह उम्मीदवार बन सकते हैं। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस ब्रांच, बिल्डिंग ब्रांच, सीवरेज-पानी और डिस्पोजल शामिल हैं।
पहले सिर्फ 4 जगहों से ही NOC लेनी होती थी
लोकसभा, विधानासभा या फिर नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए पहले 4 जगह से ही NOC लेनी होती थी। पर अब इसमें बिल्डिंग ब्रांच को भी जोड़ दिया गया है और वह से भी NOC लेना जरूरी है। इससे पहले बिल्डिंग ब्रांच से एनओसी की शर्त कभी नहीं रखी गई थी।
निगम ने जोड़ी नई बिल्डिंग ब्रांच की NOC
दरअसल बिल्डिंग ब्रांच NOC पर मुहर लगाना जरूरी है। अगर निगम उनके मकान या कमर्शियल कॉम्पलैक्स भवन का नक्शा मांगता है तो इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। इससे वे चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।