ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कानून-व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि अब शहर के सभी रेस्तरां, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थान रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे। यह आदेश कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू किया गया है ताकि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
रात 11:30 बजे के बाद ऑर्डर पर पाबंदी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने वाले स्थान में नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी तरह के भोजन या पेय पदार्थ का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। शराब की दुकानों के आस-पास के अहाते भी रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद किए जाएंगे।
ध्वनि उत्पन्न करने पर भी सख्त नियंत्रण
कमिश्नर धनप्रीत कौर ने यह भी निर्देशित किया है कि डी.जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा, गायक आदि सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएं या उनकी आवाज इतनी कम कर दी जाए कि वह चारदीवारी से बाहर न सुनाई दे। यह कदम सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच (सार्वजनिक आपातकाल को छोड़कर) मैरिज पैलेसों और होटलों में ढोल, भोंपू, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई यंत्र, साउंड एम्प्लीफायर और डीजे आदि नहीं बजाएगा।
7 नवंबर तक आदेश लागू
यह सख्त आदेश 07 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसके तहत सभी रेस्तरां, क्लब, शराब की दुकानों के अहाते और ध्वनि उपकरण संचालकों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।