ख़बरिस्तान नेटवर्क, चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा भाजपा नेता मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बठिंडा की कोर्ट ने मनप्रीत बादल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। विजिलेंस और पंजाब पुलिस अभी भी मनप्रीत बादल की तलाश कर रही है।
कोर्ट ने जारी किए हुए हैं गिरफ्तारी के ऑर्डर
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनप्रीत बादल के खिलाफ कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बठिंडा दलजीत कौर की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया था। इसमें बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो थाने को मनप्रीत बादल को अरेस्ट कर पेश करने को कहा।
6 राज्यों में रेड कर चुकी है विजिलेंस
बीजेपी नेता की तलाश में विजिलेंस कई जगह रेड कर चुकी है। फिलहाल विदेश न भाग सकें, इसलिए मनप्रीत का लुक आउट सर्कुलर भी जारी करवा दिया गया है। विजिलेंस को छह राज्यों में रेड के बाद भी मनप्रीत का सुराग नहीं मिल सका है।
सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस को पता चला था कि मनप्रीत ने सरेंडर करने की बात रिश्तेदारों को कही थी। बताया जा रहा है कि मनप्रीत केस दर्ज होने से पहले ही गायब हो गए थे। विजिलेंस ने मनप्रीत के लांबी और चंडीगढ़ स्थित घर पर भी रेड की थी। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा
इन धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज
आपको बता दें मनप्रीत बादल की जमानत याचिका 26 सितंबर को दायर की गई थी। वहीं बादल के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद इसे वापस ले लिया गया था। बादल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।