नशा तस्करी के आरोपियों के न गिरफ्तार करने के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया है और डीजीपी गौरव यादव से पिछले 6 महीने की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह नशे तस्करी के मामले में तुरंत कार्रवाई करें।
स्टेटस रिपोर्ट में देनी होगी पूरी जानकारी
हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव से नशे तस्करी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में उन्हें पिछले 6 महीने में इन मामलों में कितने आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और कितने अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं।
कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर लें एक्शन
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि अगर वह छह महीने के अंदर पकड़े नहीं जाते हैं, तो उन्हें पीओ घोषित किया जाए। उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। साथ ही अगर जांच अधिकारी इन मामलों में उचित कार्रवाई नहीं करते है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।
जानें क्या है मामला
दरअसल यह पूरा मामला साल 2023 के सितंबर महीने का है। नशे तस्करी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में अभी तक आरोपी काबू नहीं किया गया है। उस केस में पुलिस की तरफ से आज रिपोर्ट अदालत में फाइल की गई थी। इसमें बताया गया कि 87 आरोपी ऐसे थे, जिन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पीओ घोषित किया गया।