पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को बठिंडा प्लॉट खरीदने के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस की टीम लगातार अलग-अलग जिलों और राज्यों में छापेमारी कर रही थी।
इस मामले में फंसे हैं मनप्रीत बादल
भाजपा नेता सिंगला ने आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए बादल ने दो कमर्शियल प्लॉट को रेजिडेंशियल प्लॉट में बदलने की खातिर अपने पद का दुरुपयोग किया था। इस संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी समेत भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजिलेंस ने पूर्व वित्तमंत्री बादल ने मॉडल टाउन बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के दो प्लॉट खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दायर याचिका में मनप्रीत ने अपने आप को निर्दोष व राजनीतिक बदले का शिकार बताया है।
मनप्रीत ने BDA अधिकारी को ठहराया था जिम्मेदार
मनप्रीत बादल ने इस मामले पर बयान दिया था कि अगर प्लॉट खरीद मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए पूरी तरह से BDA अधिकारी जिम्मेदार हैं। जमानत अर्जी के अनुसार मनप्रीत बादल ने BDA अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं डाला। अगर प्लॉटों की बोली के दौरान ऑनलाइन नक्शे अपलोड नहीं हुए और उक्त प्लॉटों की लोकेशन नहीं मिली तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
बठिंडा कोर्ट जारी कर चुकी है गिरफ्तारी वारंट
विजिलेंस ने बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनप्रीत बादल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा कोर्ट ने पिछले महीने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इससे पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था।