पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला समेत बीजेपी नेताओं की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट ने अश्विनी शर्मा, तरूण चुघ, मनाराणा कालिया, जीवन गुप्ता, बलदेव चावला और सुभाष शर्मा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करता, तब तक चंडीगढ़ ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई न करें।
बता दें कि विजय सांपला समेत बीजेपी नेताओं के खिलाफ 21 अगस्त 2020 को धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सभी ने हाईकोर्ट से केस रद्द करने की अपील की है।
कोरोना काल में सीएम अवास को घेरा था
यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के कोरोना काल में अवास का घेराव करने के आरोप में दर्ज किया गया था। याचिका में इन नेताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मांग को लेकर उन्होंने पहले चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
धारा 195 से 188 तक कोई शिकायत नहीं होगी
नेताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि धारा 188 से जुड़े अपराध के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। धारा 195 के अनुसार धारा 172 से 188 तक के अपराध में कोई नोटिस नहीं लेगी और कोई भी पब्लिक सरवेंट की शिकायत नहीं कर सकता।