खबरिस्तान नेटवर्क : चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने बनी सरकारी पार्किंग में कई ढाबे बने हुए हैं। ढाबों को न हटाने को लेकर ढाबा मालिकों की तरफ से याचिका पर रोज सुनवाई को लेकर गुहार लगाई जाती रही है। लेकिन अदालत ने 28 जुलाई को प्रशासन की तरफ से ढाबे हटाने के लिए जारी किए गए आदेशों पर रोक लगा दी
प्रशासन ने दिए थे हटाने के आदेश
हाईकोर्ट के सरकारी जमीन पर बने इन ढाबों को प्रशासन ने 27 जुलाई को हटाने के आदेश दिए थे। जिसकों लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। बता दे कि यह कार्रवाई चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आज और कल की जानी थी, लेकिन अब यह नहीं होगी।
कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए
अदालत का मानना है कि हाईकोर्ट में आने वाले कई वकीलों, लोगों के लिए भोजन, चाय और रिफ्रेमेंट इन्ही ढाबों से आती हैं। जिससे इनको इस तरह से हटाने के लिए पहले कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर इन ढाबे मालिकों को कहीं और आसपास जमीन दी जानी चाहिए। उसके बाद ही इनको यहां से हटाना सही होगा।