पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं करने पर पंजाब चुनाव आयोग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक हफ्ते तक शेड्यूल जारी करने का समय दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा है कि शैडयूल में बताया जाए कि राज्य में चुनाव कब करवाए जा रहे हैं। दरअसल चुनावों को लेकर सारा मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बताया जाए कि कब इलैक्शन हो रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि उनके आदेशों का पालन पंजाब चुनाव आयोग नहीं कर रहा। जिस कारण 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। बता दें कि उनका कहना है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग या तो चुनाव कराए या जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे।
7 दिसंबर तक का दिया था समय
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी करने के लिए पंजाब चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कल (7 दिसंबर) को हर हालत में शेड्यूल पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कमिश्नर खुद चुनाव की रिपोर्ट लेकर पेश होंगे।