ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों को लेकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें नई भर्ती होने तक इन पदों पर नियुक्ति जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी। पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत बैंस ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी।
पहले रद्द कर चुकी है यह है फैसला
दरअसल सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद्द कर चुकी है। ये प्रोफेसर पिछले कई सालों से अलग-अलग संस्थानों में पढ़ा रहे थे। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण उनका करियर प्रभावित हो रहा था। जिस कारण पंजाब सरकार के सामने चिंता खड़ी हो गई थी।
जिसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इन असिस्टेंट प्रोफेसरों कों पढ़ाने की परमिशन दी जाए। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।