हिमाचल प्रदेश में अब चलने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने 500 एमएल तक की प्लास्टिक बोतलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ये दोनों आदेश 1 मई और 1 जून 2025 से लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर्यावरण बचाने के लिए कदम उठा रही है। जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।
5,000 से 25,000 रुपये तक का लगेगा जुर्माना
विभाग का कहना है कि हिमाचल में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। वे घाटियों, पहाड़ों और सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। इससे राज्य के पर्यावरण को खतरा हो रहा है। इसलिए, सफाई और पर्यावरण को बचाने के लिए ये फैसला लेना बहुत जरूरी था।बिना डस्टबिन के कोई भी कमर्शियल गाड़ी सड़क पर नहीं चल पाएगी। उसकी पासिंग भी नहीं होगी। इसके साथ ही अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उस पर 5,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा