सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें 17 मार्च 2025 को 11 बजे पेश होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि अगर जांच दल को आवश्यकता हो तो वे 18 मार्च को भी उस समय भी पेश हों।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को SIT के साथ पूर्ण सहयोग करने पर जोर दिया। जो एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी।
यह आदेश ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार द्वारा मजीठिया की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2022 को मंजूर कर लिया था।