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आवारा कुत्तों के मामले पर Supreme Court का फैसला, राज्यों को दिए ये निर्देश


आवारा कुत्तों के मामले पर Supreme Court का फैसला,
8/22/2025 11:46:06 AM         Kushi Rajput        Supreme Court decision on stray dogs issue, stray dogs, Delhi NCR, Dog Attack Case, Supreme Court To Deliver Order             

सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।  कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए अलग से समर्पित फीडिंग ज़ोन बनाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किए हैं।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस

आज के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखाना होगा। बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।

सुनवाई में पक्षकार बनने के लिए 2 लाख चुकाने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि  जो डॉग लवर /गैर-सरकारी संगठन या याचिकाकर्ता SC मामले की सुनवाई में पक्षकार बनना चाहते हैं, उन्हें कार्यवाही में भाग लेने के लिए 25,000 से 2 लाख रुपये तक का पेमेंट  करना होगा। 

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट 

वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा

सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध 

रैबिज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा

कुत्तों के लिए एमसीडी फीडीग स्पेस बनाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाकर कहा कि अब पूरे देश के लिए लागू होगा

 

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