ख़बरिस्तान नेटवर्क, नई दिल्ली : दिल्ली-NCR में प्रदूषण को कंट्रोल करने करने के लिए आज से ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP नियम लागू कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 200 से पार होते ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के नियम लागू हो जाएंगे। इस बार ग्रेप में पिछले साल की तुलना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं।
दिल्ली-NCR में आज से हो रहे हैं ये बदलाव
- दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह रोक लग गई है।
- खुले में निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग नहीं कर सकेंगे।
- सड़क पर निर्माण सामग्री नहीं रख सकेंगे।
- अगर गाड़ी से धुंआ निकलता दिखाई दिया तो तुरंत कार्रवाई होगी।
- सड़कों की सफाई मिकेनिकल तरीकों से होगी।
- खुले में कूड़ा जलाया या आग लगाई तो ऐक्शन होगा।
- डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल इमरजेंसी कारणों के लिए ही।
GRAP के 4 स्टेज, इनमें क्या होगा
स्टेज-1 (AQI 201-300)
- इमरजेंसी के लिए ही डीजल जेनरेटर
- निर्माण साइटों पर एंटी स्मॉग गन जैसे उपाय
- सिविक एजेंसियां मशीनों से सफाई करेंगी
- पटाखों पर पूरी तरह रोक
स्टेज-2 (AQI 301-400)
- प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाना
- CNG/इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा
- सिक्योरिटी गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे
स्टेज-3 (AQI 401-450)
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के साथ पीक और ऑफ पीक आवर में अलग किराए लागू करना।
- जरूरी प्रोजेक्ट छोड़ अन्य निर्माण पर रोक।
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर रोक हो सकती है।
स्टेज-4 (AQI 450 से ज्यादा)
- दिल्ली में जरूरी सामानों के अलावा अन्य डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक
- 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेंगे (राज्य सरकार पर निर्भर)
- स्कूल-कॉलेज, गाड़ियों को ऑड-ईवन पर चलाने का फैसला हो सकता है।