शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका रद्द कर दी गई है।
उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते- SC
कोर्ट ने इसके पहले 16 अक्टूबर को जांच एजेंसियों ED-CBI से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते।
241 दिन से जेल में हैं बंद
गौर हो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें शाम 7:15 बजे अरेस्ट कर लिया था।
शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
AAP नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनीष सिसोदिया के सामने चुनौती ये भी है कि उन पर कमीशन लेकर करीबी शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने का भी आरोप लगा है।