ख़बरिस्तान नेटवर्क, चंडीगढ़ : कोटकपूरा फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को कुछ शर्तों के साथ अग्रीम जमानत दे दी है।
बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसका फैसला आज सुनाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की जांच में शामिल होते रहने के भी आदेश दिए हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल के साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरानंगल और सुखमंदर सिंह मान को भी हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा था कि 2015 के इस मामले की जांच के लिए गठित दोनों जांच आयोग ने इस मामले में उनकी भूमिका का कहीं भी जिक्र नहीं किया था, बावजूद इसके 2018 में उन्हें इस मामले में नामजद कर लिया गया। जबकि इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है।