जालंधर शहर में डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सेना, अर्धसैनिक और पुलिस की वर्दी बेचने और सिलने वाले दुकानदारों को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी पहचान पत्र के किसी भी सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस वर्दी कोई दुकानदार बेचता या सिलाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदार जरुर रखें वर्दी खरीदने वालों की ID
आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्दी खरीदने वाले की फोटो, पहचान पत्र की स्व-वैरीफाईड फोटोकॉपी और खरीदार का पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग का स्थान रजिस्टर पर रिकार्ड दर्ज करें। इस रजिस्टर को संबंधित मुख्य स्टेशन अधिकारी दो महीने में एक बार वैरीफाई करेंगे। जरुरत पड़ने पर पुलिस को रिकॉर्ड दिया किया जाएगा। यह आदेश 13 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।